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RTE के तहत प्राइवेट स्कूलों में गरीब बच्चों को मुफ़्त शिक्षा देने का आदेश जारी

सामाजिक

बिलासपुर । निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत अब निजी अशासकीय विद्यालयों में गरीब बच्चों को 12वीं तक की शिक्षा निःशुल्क मिलेगी। इस संबंध में राज्य शासन द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है।
जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार राईट टू एजुकेशन अधिनियम अंतर्गत निजी विद्यालयों में कक्षा 8वीं में अध्ययनरत छात्रों को उन्हीं विद्यालयों में कक्षा 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जायेगी। निजी विद्यालय स्वमेव विद्यार्थियों के नाम आगामी कक्षा में दर्ज करेंगे। इसके लिये जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा कार्यवाही सुनिष्चित की जायेगी। विभिन्न शालाओं में प्रवेश कराये गये विद्यार्थियों के शुल्क की प्रतिपूर्ति राशि शासन द्वारा विद्यालयों को दी जायेगी। यह शुल्क प्रतिवर्ष प्रति छात्र 15 हजार रूपये अधिकतम निर्धारित किया गया है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल अंतर्गत संचालित शालाओं हेतु कक्षा 9वीं की पुस्तकें निःशुल्क प्रदान की जायेंगी और अन्य बोर्ड से संबंधित शालाओं के छात्रों को शिक्षण सामग्री हेतु 1 हजार रूपये प्रति छात्र प्रतिवर्ष देय होगा। निजी शालाओं में कक्षा 9वीं में प्रवेश कराये गये छात्रों को शासकीय शालाओं के समान गणवेश या गणवेश अनुदान की पात्रता नहीं होगी।
जिन निजी विद्यालयों में हाईस्कूल, हायर सेकेण्डरी स्कूल स्तर की कक्षायें संचालित नहीं है, उन विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के पालकों से उनकी पहुंच सीमा के भीतर के निजी शालाओं में प्रवेश हेतु विकल्प प्राप्त किया जायेगा और प्रवेश संबंधी कार्यवाही की जायेगी। जहां निर्धारित सीमा में अशासकीय शाला उपलब्ध नहीं है, वहां शासकीय शाला में कक्षा 9वीं में प्रवेश की व्यवस्था की जायेगी।

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