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महात्मा गांधी को गाली देनेवाले कालीचरण की याचिका खारिज

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रायपुर. छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है. महात्मा गांधी पर अपशब्द टिप्पणी करने के आरोप में जेल में बंद कालीचरण महाराज की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है. रायपुर कोर्ट में कालीचरण की जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई. कालीचरण की जमानत याचिका अब हाई कोर्ट में लगाई जाएगी. रायपुर में आयोजित धर्म संसद में कालीचरण महाराज ने महात्मा गांधी पर अभद्र टिप्पणी की थी. बीते 26 जनवरी को की गई टिप्पणी के बाद कालीचरण के खिलाफ रायपुर के पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके बाद उन्हें मध्य प्रदेश के खजुराहो से गिरफ्तार किया गया.

रायपुर कोर्ट में जमानत याचिका पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पुलिस ने कानून के तहत ही कालीचरण की गिरफ्तारी की है.  बता दें कि राजधानी रायपुर में बीते दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह में धर्म संसद का आयोजन किया गया था. इसी आयोजन में कालीचरण ने महात्मा गांधी पर अभद्र टिप्पणी करते हुए उनके हत्यारे नाथूराम गोड़से को नमस्कार किया था, जिसके बाद सियासी बवाल मच गया. विवादित बयानों को देखकर कालीचरण के खिलाफ पहले धारा 294, 505(2) के तहत मामला दर्ज किया गया था, बाद में राजद्रोह के मामले में 153 A (1)(A), 153 B (1)(A), 295 A ,505(1)(B), 124A केस दर्ज किया गया. इसके बाद उनकी गिरफ्तारी भी की गई.

आयाेजन पर उठे थे सवाल
बता दें कि कालीचरण के रायपुर में दिए गए बयान पर हुए विवाद के बाद धर्म संसद के आयोजन पर भी सवाल खड़े किए गए थे. मामला दर्ज होने के बाद कालीचरण ने वीडियो जारी कर चुनौती दी थी. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कालीचरण महाराज के बयान पर कड़ा एतराज जताते हुए कहा था कि छत्तीसगढ़ शांति का टापू है और इसमें इस तरह की बातों का कोई स्थान नहीं है. इतना ही नहीं कालीचरण की गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो साझा किया था और कहा था, ”महात्मा गांधी, जिन्होंने विश्व को शांति, भाईचारा, प्रेम, सत्य, अहिंसा और समानता का संदेश दिया है. ऐसे महापुरुष के बारे में कोई अभद्र भाषा का प्रयोग करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी.”(साभार न्यूज़18)

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