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दारू-पार्टी अब 3 बजे रात तक चलेगी, सरकार ने दी मंजूरी

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गुरुग्राम
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के गुरुग्राम में अब रात तीन बजे पार्टी चलेगी। गुरुवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इसमें नई आबकारी नीति 2020-21 को स्वीकृति प्रदान की गई। जो पहली अप्रैल, 2020 से लागू होगी। इसके हिसाब से गुरुग्राम के साइबर हब, एमजी रोड, सेक्टर-29, सेक्टर-53, सोहना रोड, गोल्फ कोर्स रोड समेत विभिन्न क्षेत्रों में स्थित पब-बार में रात तीन बजे शराब परोसी मिलेगी, हालांकि रात तीन बजे तक उन्हीं पब-बार में शराब परोसी जा सकेगी जो लाइसेंस के तौर पर अतरिक्त शुल्क आबकारी विभाग को देंगे।

सामान्यत: पब-बार में रात एक बजे शराब मिलेगी। अभी तक रात 12 बजे शराब परोसने की अनुमति थी, इसके अलावा अतरिक्त शुल्क देने वाले पब-बार रात 1 बजे तक शराब देते थे। नई नीति में क्रमश: एक घंटे और दो घंटे की बढ़ोतरी किए जाने से गुरुग्राम में पार्टी देर रात तक चल सकेगी। हालांकि शराब के ठेकों पर सुबह 8 बजे रात 12 तक ही शराब की बिक्री होगी। नई नीति में इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। गुरुग्राम सरकार को आबकारी से मिलने वाले राजस्व का 30 फीसदी हिस्सा देता है।

हालांकि नई नीति में शहरों में और शराब के ठेके नहीं खोलने का जिक्र किया गया है। समारोह एवं पार्टियां आयोजित करने वाले वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए स्वयं को आबकारी एवं कराधान विभाग से स्वयं को पंजीकृत करवाना अनिवार्य होगा। वाणिज्यिक स्थलों में एल-12ए की लाइसेंस फीस 7500 रुपए निर्धारित की गई है।

इसके अतिरिक्त, अपने निजी स्थलों पर शराब परोसने के लिए व्यक्ति को लाइसेंस के लिए अब 500 रुपए के बजाए 1000 रुपए की फीस देनी होगी। गुरुग्राम में 300 से अधिक पब और बार हैं। पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से लोग गुरुग्राम में पार्टी करने आते हैं। नई नीति को बनाने से पहले विभाग ने इस कारोबार से जुड़े लोगों से सुझाव मांगे थे। इसमें उन्होंने पूरी रात खोलने की अनुमति मांगी थी, लेकिन सरकार शराब के ठेकों का समय नहीं बढ़ाया और सिर्फ पब-बार में शराब परोसने के समय में इजाफा किया।

फरीदाबाद-पंचकूला भी
नई नीति में राज्य सरकार ने प्रदेश के तीन शहरों गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकूला में बार के लिए बिक्री का समय बढ़ाया गया है। अब इन तीनों शहरों में रात 1:00 बजे तक बार चलाने की अनुमति होगी। इन तीनों जिलों में यह समय 10 लाख रुपये प्रति घंटे की अतिरिक्त लाइसेंस फीस के भुगतान पर 2 घंटे के लिए और भी बढ़ाया जा सकता है। थ्री स्टार के समान सुविधाओं वाले तथा जिला मुख्यालयों के बाहर स्थापित होटलों में भी बार चलाने की अनुमति होगी।

लाइसेंस फीस में कमी नहीं:
नई आबकारी नीति में बार की लाइसेंस फीस को भी तर्कसंगत किया गया है। फाइव स्टार होटलों में एल-4 व एल-5 की लाइसेंस फीस 45 लाख रुपए से घटाकर 25 लाख रुपए वार्षिक की गई है। इसी तरह, फोर स्टार होटलों में बार की लाइसेंस फीस 38 लाख रुपये से घटाकर 22.5 लाख रुपये वार्षिक की गई है। थ्री स्टार होटलों में बार की लाइसेंस फीस गुरुग्राम और फरीदाबाद को छोड़कर, प्रदेश में 20 लाख रुपये से घटाकर 15 लाख रुपये की गई है। गुरुग्राम में यह फीस 20 लाख रुपए जबकि फरीदाबाद में 17 लाख रुपए होगी। रेस्तरां (नॉन स्टार रेटिड) में बार की लाइसेंस फीस गुरुग्राम और फरीदाबाद को छोड़कर, 12 लाख रुपये से घटाकर 10 लाख रुपए की गई है।

अहम बात
* प्रदेश में शराब के ठेकों की संख्या 2500 से बढ़ाकर 2600 की जाएगी।
* 872 पंचायतों से शराब के ठेके गांव से बाहर खोलने के प्रस्ताव मिले हैं।(साभार लाइव हिन्दूस्त्ता्न)

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