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एनसीपी सांसद को दस साल जेल की सजा

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तिरुवनन्तपुरम: कवारत्ती की सत्र अदालत ने एनसीपी के लक्षद्वीप सांसद मोहम्मद फैजल पीपी को हत्या के प्रयास मामले में दस साल जेल की सजा दी है। कोर्ट ने इस मामले में तीन अन्य को भी दोषी पाते हुए एक-एक लाख जुर्माने सहित सजा सुनाई है। सांसद मोहम्मद फैजल पर पूर्व केंद्रीय मंत्री पीएम सईद के दामाद मोहम्मद सलीह पर हमला करने का आरोप था। मोहम्मद फैजल पर हत्या के प्रयास को लेकर एंड्रोट पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया था। इस सजा के बाद अब सांसद का पद फैजल को छोड़ना होगा। दरअसल साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चार्जशीट किए गए सांसदों और विधायकों को दोष सिद्ध होने पर तुरंत अपील करने के लिए तीन महीने दिए बिना सदन की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

हत्या के प्रयास में 23 लोग थे आरोपी

पूर्व केंद्रीय मंत्री पीएम सईद के दामाद मोहम्मद सलीह की हत्या करने के प्रयास में कुल 23 लोगों को आरोपी बनाया गया था। जिसमें से कोर्ट ने 4 को जेल की सजा सुनाई है। इस मामले में दोषी ठहराए गए अन्य लोग सैयद मोहम्मद नूरुल अमीन और फैजल के भाई मोहम्मद हुसैन और मोहम्मद बशीर थंगल हैं। जो इस मामले में पहले, तीसरे और चौथे आरोपी थे। सांसद फैजल को दूसरे नंबर का आरोपी बताया गया है। कोर्ट ने दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

शेड लगाने को लेकर हुआ था विवाद

एनसीपी सांसद का पूर्व केंद्रीय मंत्री पीएम सईद के दामाद मोहम्मद सलीह से शेड लगाने को लेकर विवाद हुआ था। यह हमला 16 अप्रैल, 2009 को लोकसभा चुनाव के दिन केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में हुआ था। जिसमें सांसद मोहम्मद फैजल ने गुट बनाकर अपने रिश्तेदार पर ही जानलेवा हमला कर दिया था। इस हमले में मोहम्मद सलीह बुरी तरह से घायल हो गए थे। इसके बाद बुरी तरह से घायल सालिह को केरल ले जाया गया था। जहां महीनों तक सालिह का अस्पताल में इलाज चला था।

कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

अदालत ने हत्या के प्रयास के केस में आरोपियों की याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही अभियोजन पक्ष की इस दलील को स्वीकार किया कि अभियुक्त अवैध रूप से इकट्ठे हुए थे और सालिह की हत्या करने का प्रयास किया था। आरोपियों ने उनके स्कूटर को क्षतिग्रस्त कर दिया था और एक अन्य व्यक्ति के घर में तोड़फोड़ की थी। अदालत ने कहा कि ‘आरोपियों का इरादा पूरी तरह से राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण सलीह की हत्या करना था। लेकिन वे सफल नहीं हो सके।’ अदालत के याचिका खारिज करने के बाद सभी आरोपियों को कन्नूर केंद्रीय जेल ले जाया गया।(साभार एन बी टी)

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