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गाय के साथ छी..छी.., आरोपी को जमानत देने से कोर्ट का इंकार

Crime

मामले की सुनवाई के बाद, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीजे कालोटारा ने कहा कि आरोपी को गाय के साथ रेप करते हुए मौके पर ही पकड़ लिया गया था। केस के कागजात बताते हैं कि आईपीसी की धारा 377 के तहत अपराध बनता है।
अहमदाबाद
गुजरात के अहमदाबाद में 22 वर्षीय एक युवक ने गाय का रेप किया था। गाय के मालिक द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के आधार पर पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया था। चार महीने से जेल में बंद युवक को अब कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है।
आरोपी लालो उर्फ मणि पाटनी को 14 अप्रैल को मेघनगर पुलिस ने गाय के मालिक की शिकायत पर गिरफ्तार किया था। पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत में शिकायतकर्ता ने लालो पर उनकी गाय का रेप करने का आरोप लगाया था। जांच रिपोर्ट में पुलिस ने कहा कि पाटनी को एयरपोर्ट के कार्गो गेट के पास गाय के साथ सेक्स करते हुए पकड़ा गया था।

अदालत की दलील
हालांकि पाटनी के वकील जयेंद्र अभवेकर ने तर्क दिया कि पुलिस ने दावा किया है कि घटना दोपहर में हुई थी। यह एक व्यस्त क्षेत्र है और इस तरह की गतिविधि की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। हालांकि पुलिस ने शिकायतकर्ता और उसके दोस्त के बयानों के आधार पर आरोप पत्र दायर किया है। वकील ने कहा कि आरोपों की पुष्टि करने के लिए एफएसएल रिपोर्ट नहीं है। आरोपी की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि उसने आवारा पशुओं पर आपत्ति जताई थी और क्षेत्र के पशुपालकों को चेतावनी दी थी कि वह उनके खिलाफ शिकायत करेगा इसलिए उन लोगों ने उसे झूठे आरोप में फंसाया।
मामले की सुनवाई के बाद, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीजे कालोटारा ने कहा कि आरोपी को गाय के साथ रेप करते हुए मौके पर ही पकड़ लिया गया था। केस के कागजात बताते हैं कि आईपीसी की धारा 377 के तहत अपराध बनता है। इस अपराध की गंभीरता और सजा के प्रावधान को देखते हुए, उसे जमानत पर रिहा करना उचित नहीं है।(साभार नवभारत टाईम्स)

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